New TCS Rules: नया टीसीएस नियम 1 अक्टूबर से होगा लागू,  जानें आपकी विदेश यात्रा पर क्या पड़ेगा असर

 

PC: hindi.news18

अगर आप विदेश में छुट्टियां मनाने या पढ़ाई के लिए विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर, 2023 से, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत स्रोत पर नई कर संग्रह (TCS) दरें लागू होंगी। सीधे शब्दों में कहें तो टीसीएस के नए नियम विदेश यात्रा, विदेशी शेयर और एक निश्चित सीमा से अधिक म्यूचुअल फंड निवेश पर लागू होंगे।

विदेश में शैक्षिक व्यय के लिए संशोधित टीसीएस दरें
एलआरएस के तहत, 7 लाख रुपये तक के शैक्षिक खर्चों के लिए विदेशी प्रेषण पर कोई टीसीएस नहीं लगाया जाएगा। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में विदेश अध्ययन के लिए 7 लाख रुपये से अधिक भेजते हैं तो आपको 0.5% टीसीएस देना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि आप बिना ऋण के विदेश अध्ययन के लिए 7 लाख रुपये से अधिक भेजते हैं, तो आप पर 5% टीसीएस लगेगा। ये नियम 1 अक्टूबर 2023 से विदेश में इलाज से जुड़े खर्चों पर भी लागू होंगे.

PC: iPleaders

विदेशी टूर पैकेज के लिए टीसीएस दरें
1 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से ज्यादा का विदेशी टूर पैकेज खरीदते हैं तो आपको 20% टीसीएस देना होगा। यदि आपके टूर पैकेज की लागत एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से कम रहती है, तो 5% टीसीएस लागू होगा। टीसीएस दरों में इस बदलाव का असर विदेश यात्रा खर्च पर पड़ेगा।

विदेशी निवेश के लिए टीसीएस दरें
1 अक्टूबर 2023 से अगर आप एक वित्त वर्ष में विदेश में 7 लाख रुपये से ज्यादा निवेश करते हैं तो आप पर 20 फीसदी टीसीएस लगेगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले विदेशी शेयर, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी खरीदते हैं, तो आपको 20% टीसीएस का भुगतान करना होगा। हालाँकि, विदेशी निवेश से निपटने वाले भारतीय म्यूचुअल फंड में निवेश पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा।

PC: The Economic Times

क्रेडिट कार्ड खर्चों के लिए टीसीएस दरें
क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इसलिए, क्रेडिट कार्ड से भुगतान के जरिए किए गए खर्च पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। 1 अक्टूबर, 2023 से शुरू होने वाले डेबिट और फॉरेक्स कार्ड का उपयोग करके लेनदेन के लिए, व्यय 7 लाख रुपये से अधिक होने पर 20% टीसीएस लागू होगा।