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Gyanvapi case : ज्ञानवापी मामले में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, छावनी में बदल गया काशी

 

काशी : वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में याचिका पर जिला अदालत में आगे सुनवाई होगी या नहीं, इस संबंध में फैसला सोमवार को आने वाला है. श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और देवताओं की रक्षा को लेकर यहां मुकदमा चल रहा है। जिला अदालत के फैसले से पहले पूरे वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है. पुलिस मामले को संवेदनशील मान रही है।

आपको बता दें कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसला सुनाने की बात कही थी. शीर्ष अदालत के आदेश के बाद 23 मई से जिला अदालत में सुनवाई चल रही है. सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत यह मामला चलने योग्य है या नहीं, इस पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी थीं। इस फैसले को लेकर अब वाराणसी में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. रविवार को पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि वाराणसी कमिश्नरी में धारा 144 (निषेध) लागू कर दी गई है. अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में धर्मगुरुओं से बातचीत करने को कहा गया है ताकि शांति बनी रहे।


पुलिस आयुक्त ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर को सेक्टरों में बांटा गया है, जिन्हें जरूरत के मुताबिक पुलिस बल आवंटित किया गया है. उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं. जिले के सीमावर्ती इलाकों, होटलों और गेस्ट हाउसों में तलाशी तेज कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है. सेक्टर योजना लागू की गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करने का आदेश दिया गया है। साथ ही पैदल पेट्रोलिंग भी की जाएगी। संवेदनशील जगहों पर पीआरवी और क्यूआरटी की टीमें तैनात की जाएंगी। तलाशी अंतर जिला सीमा पर की जाएगी। होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की तलाशी ली जाएगी। सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

पांच महिलाओं ने दायर की थी याचिका:-

आपको बता दें कि 5 हिंदू महिलाओं ने जिला अदालत में याचिका दायर कर दावा किया था कि उनके धर्म की मूर्तियां ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं. उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया है. इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है. शीर्ष अदालत के आदेश के बाद जिला अदालत मामले की सुनवाई कर रही है. इससे पहले एक निचली अदालत ने परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ और 19 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई.

शिवलिंग पाने के दावे पर फूटा विवाद:-

हिंदू पक्ष ने निचली अदालत में दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था। हालांकि मुस्लिम पक्ष शुरू से ही सर्वे की अनुमति नहीं देने की मांग करते हुए 'शिवलिंग' को फव्वारा बता रहा था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने कोर्ट से विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सत्र न्यायालय ने इसे सील कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अक्टूबर के अगले हफ्ते में करेगा.