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Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की, हिंदुओं की याचिका मानी

 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार (12 सितंबर) को जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका को विचारणीय माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा की अनुमति देने की मांग की गई.

साथ ही, मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दलील देते हुए मामले को खारिज करने की मांग की थी कि याचिका विचारणीय नहीं है। अब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मामले की सुनवाई सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत की जा सकती है. कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका को विचारणीय माना है।

पिछले साल अगस्त में वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष पांच महिलाओं ने याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में प्रतिदिन पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी. महिलाओं की याचिका पर दीवानी न्यायाधीश ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण भी किया. बाद में शीर्ष अदालत के आदेश पर मामले को दीवानी न्यायाधीश की अदालत से जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया. अब मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी।