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कर्नाटक HC ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव के लिए अंजुमन इस्लाम की याचिका खारिज कर दी

 

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली ईदगाह मैदान में दो दिवसीय गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार देर रात (10.45 बजे) फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने अंजुमन इस्लाम की याचिका को खारिज कर दिया और गणेश उत्सव को कुछ शर्तों के साथ मनाने की अनुमति दी। बता दें कि ईदगाह के मैदान में गणेश पूजा को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी। इससे पहले भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहां महोत्सव की अनुमति दी थी।

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। वहीं अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईदगाह की जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि यह विवादित जमीन है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अगस्त) को बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 200 वर्षों में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का ऐसा कोई उत्सव नहीं मनाया गया। इसने मामले में पक्षकारों से कहा कि वे विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने देर रात हुबली ईदगाह के मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी।