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Investment Tips: महिला सम्मान बचत योजना में निवेश से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो होगी परेशानी

 

अगर आप महिला सम्मान बचत योजना में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस योजना में अर्जित ब्याज पर टीडीएस काटा जाएगा या नहीं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि टीडीएस महिला सम्मान बचत योजना पर अर्जित ब्याज पर लागू होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए के तहत महिला सम्मान बचत योजना से अर्जित ब्याज कर कटौती योग्य होगा। इस नियम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 16 मई, 2023 को नोटिफाई किया है।

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अगर आपको इस योजना से एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाला ब्याज 40,000 रुपये से अधिक है, तो धारा 194ए के तहत टीडीएस काटा जाएगा। बैंक, डाकघर या सहकारी समिति में जमा धन से ब्याज कमाया जा सकता है। इसी तरह बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर भी टीडीएस लागू होगा। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यह सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।

महिला सम्मान बचत योजना की विशेषताएं
यह योजना महिलाओं के लिए एक विशेष लघु बचत योजना है। सरकार द्वारा इस योजना को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। यह योजना देश की महिलाओं को 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है। ब्याज दर दो साल की निवेश अवधि के दौरान तय की जाएगी। योजना से अर्जित ब्याज भी टीडीएस के अधीन होगा। इस योजना से अर्जित ब्याज पर कोई कर छूट नहीं मिलती है।

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इतना निवेश किया जा सकता है
महिला सम्मान बचत योजना में महिलाओं को न्यूनतम रु. 1000 और अधिकतम रु। 2 लाख का निवेश किया जा सकता है। केंद्रीय बजट 2023 की घोषणा के अनुसार, यह योजना केवल दो वर्षों के लिए महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इस योजना में एक महिला एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक निवेश कर सकती है। 1 अप्रैल, 2025 के बाद योजना में निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि सरकार तारीख नहीं बढ़ाती। (PC. Social media)