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ITR Filing: करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण! ये फायदे 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करने पर मिलेंगे..

 

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) उन व्यक्तियों और वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए, जिनके खातों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक दाखिल किया जाना है। करदाताओं को किसी भी दंड से बचने के लिए समय सीमा से पहले वित्त वर्ष 2022-23 का अपना आईटीआर ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन बाद में फाइल करने पर यह दोगुना हो जाता है. आइए जानें कि 31 जुलाई तक फाइल करने के और कहां फायदे हैं।

समय सीमा के बाद पेनल्टी: समय सीमा तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर 10 हजार तक की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा आपको टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।

ऐसे काम आता है आईटीआर: अगर आप नियमित रूप से आईटीआर फाइल करते हैं तो कोई भी सरकारी या निजी बैंक आपको आसानी से लोन दे देता है। किसी भी लोन अप्रूवल के लिए ITR को काफी अहम माना जाता है. इसके अलावा आप किसी साल में नुकसान होने पर इसे अगले साल के लिए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।

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छूट: जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो सरकार आपको कुछ छूट देती है। यह करदाताओं पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करता है। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटीआर फाइलिंग के लिए प्रेरित करता है।

Image credit: Social media